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दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से दलीलें मांगी हैं। कोर्ट ने पूछा कि यह चुनाव याचिका के रूप में कैसे सुनवाई योग्य है।  

Delhi HC on CM Mahila Samman Yojana: दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सरकारी विभागों द्वारा पहले ही इस योजना को लेकर बजट और कार्यान्वयन पर सवाल उठाए जा चुके हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना को लेकर दायर याचिका पर सवाल करते हुए याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। असल में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से दलीलें मांगी हैं। कोर्ट ने पूछा कि यह चुनाव याचिका के रूप में कैसे सुनवाई योग्य है।  

याचिकाकर्ता का आरोप: झूठे वादे से मतदाताओं को लुभा रही सरकार

याचिकाकर्ता विजय कुमार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक वजीफा देने का झूठा वादा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग उनकी शिकायत पर शीघ्र निपटान करे और योजना से संबंधित फॉर्म भरने पर रोक लगाई जाए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने खुद को इस योजना से अलग कर लिया है और इसे अस्तित्वहीन बताया है।  

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कोर्ट ने दी जनहित याचिका दायर करने की सलाह

जस्टिस ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वे जनहित याचिका दायर करें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार की इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी और सत्ता में लौटने पर वजीफा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद गहराता जा रहा है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना। ऐसे में यह योजना और इस पर उठे सवाल चुनावी माहौल को और गर्म कर सकते हैं।

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