Delhi-NCR pollution and Weather Update: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 8 जनवरी को राजधानी का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 334 दर्ज किया गया, जो कि 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की स्टेज-3 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं।
GRAP स्टेज-3 की पाबंदियां लागू
वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की स्टेज-3 की सभी पाबंदियां दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इन पाबंदियों के साथ स्टेज-I और स्टेज-II की कार्रवाइयां पहले से ही प्रभावी हैं। पिछले महीने के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर पहले स्टेज-4 और फिर स्टेज-3 की पाबंदियां हटा दी गई थीं। हालांकि, अब AQI के बिगड़ने पर स्टेज-3 की पाबंदियां फिर से लागू करनी पड़ी हैं।
क्या हैं GRAP स्टेज-3 की पाबंदियां?
स्टेज-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। साथ ही, गैर-जरूरी औद्योगिक कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ट्रकों के आवागमन और डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। वहीं, कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण बढ़ने से दिल्लीवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
Sub Committee on GRAP invokes all actions under Stage-III ('Severe' Air Quality of Delhi) of revised Schedule of GRAP, with immediate effect in Delhi-NCR, in addition to the Stage-I and II actions already in force. pic.twitter.com/Cl6ElFND0K
— ANI (@ANI) January 9, 2025
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विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर से बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतें और मास्क का उपयोग करें। GRAP की सब-कमेटी ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।
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