Grape-1 Restrictions: दिल्ली में जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है। वैसे-वैसे राजधानी का प्रदूषण बढ़ने लगा है। जिसके चलते एक्यूआई (AQI) खतरनाक श्रेणी में पहुंचने लगा है। इस बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आइए जानते हैं कि ये ग्रैप-1लागू होने से दिल्ली में क्या-क्या पाबंदिया रहेगी।
दरअसल, ग्रैप-1 तब लागू किया जाता है, जब शहर का एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है। ग्रैप-1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्तरां में कोयला और जलाऊ लकड़ी के प्रयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है। वहीं पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों (BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाती है, जो इसका पालन नहीं करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में ग्रैप-1 लागू होने से पुराने वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सोमवार को पटाखों को लेकर एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल रायगोपाल राय ने यह पत्र जारी किया है। वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज यानी 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन ,भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए है। ऐसे में दिल्ली वालों से अनुरोध है कि वो सभी सहयोग करें।
#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "The Delhi government has announced a 21-point winter action plan… The Delhi government has come up with a winter action plan to reduce the sources of pollution when the weather becomes unfavourable… Under the plan, a… pic.twitter.com/SOlZ65e0sy
— ANI (@ANI) September 28, 2024