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आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सूरजभान चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया।

AAP Leader Saurabh Bhardwaj: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ भाजपा नेता सूरजभान चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता ने मामला दर्ज करने में अनुचित विलंब किया है, जिससे वह माफी पाने के हकदार नहीं हैं।  

कोर्ट ने कहा- देरी से दायर की गई शिकायत

दिल्ली की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने इस केस को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला तीन साल की निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया गया था। अदालत के अनुसार, मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था। इस मामले में शिकायत दर्ज करने की अधिकतम समय सीमा तीन वर्ष थी। लेकिन, शिकायत तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि देरी की वैधता साबित करने के लिए प्रस्तुत कारण कानूनन उचित नहीं पाए गए।  

क्या था मामला?

भाजपा नेता सूरजभान चौहान ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा किया था। भारद्वाज ने दावा किया था कि सूरजभान चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इस दावे के खिलाफ सूरजभान चौहान ने मानहानि का केस दायर किया। लेकिन अदालत ने इस केस को सुनवाई योग्य नहीं माना और शिकायत को खारिज कर दिया।  

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अदालत ने क्या कहा?

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस अदालत की राय यह है कि वर्तमान शिकायत दायर करने में हुई देरी के लिए शिकायतकर्ता माफी पाने का हकदार नहीं है, इसलिए वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।  

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सौरभ भारद्वाज को राहत, AAP ने किया स्वागत

अदालत के इस फैसले के बाद AAP ने इसे सत्य की जीत बताया। AAP नेताओं का कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज को कानूनी राहत मिली है और यह मामला अब समाप्त हो चुका है।

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