शाहाबाद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ अदालत के आदेश पर शाहाबाद मारकंडा में मंगलवार देर शाम मामला दर्ज हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने एवं 2 प्रदेशों के लोगों के बीच भड़काऊ एवं उकसावे वाली बयानबाजी करके दंगे करवाने के प्रयास के गंभीर आरोप केजरीवाल पर लगाए हैं। केजरीवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 196, 197, 248-ए एवं 299 के तहत शाहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने वाला निराधार व अप्रमाणित बयान न केवल जनता के बीच हरियाणा के शासन पर संदेह पैदा करने वाला है, अपितु इस बयान से आम लोगों से मन में दहशत और कलह को बढ़ाने की क्षमता भी है।
कोर्ट में कहा-करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई
कोर्ट में शिकायतकर्ता ने कहा कि यमुना नदी हरियाणा के लोगों और बड़े पैमाने पर करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है और केजरीवाल के बयान की लापरवाह एवं भड़काऊ प्रकृति ने हरियाणा और उससे आगे के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि उच्च सार्वजनिक जिम्मेदारी वाले पद पर रहे अथवा आसीन व्यक्ति की तरफ से की गई ऐसी अपुष्ट और अपमानजनक टिप्पणी न केवल अंतरराज्यीय सद्भाव को कमजोर करती है, बल्कि सरकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को भी खत्म करती है। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
जांच के बाद कार्रवाई करे प्रशासन : मनचंदा
एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस को जांच करनी होगी और उसके बाद अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ़ ठोस कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने बताया कि माननीय अदालत में भी इस मामले की वे स्वयं पैरवी करेंगे।
सोनीपत में भी दर्ज हो चुका है केस
यमुना जल विवाद में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत थाने में भी केस दर्ज करवाया जा चुका है। वहां डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2 डी, 154 के तहत केस दर्ज हुआ है।