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हरियाणा के भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में नए सत्र से दाखिला नहीं होगा। बिना मान्यता के अगर दाखिला करवाया गया तो स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा।

Bhiwani: जिन निजी स्कूलों के पास मान्यता नहीं है, अब उनके दिन लदने वाले है। चूंकि इस तरह के स्कूल शिक्षा विभाग के रेडार पर है। शिक्षा विभाग ने इस तरह के स्कूल संचालकों को बच्चों के दाखिला न करने की नसीहत दी है। साथ ही कहा कि अगर बिना मान्यता प्राप्त स्कूल व संस्था में बच्चों को दाखिला किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में शिक्षा अधिकारी ने सभी बीईओ के माध्यम से इस तरह के स्कूलों की सूची मांगी है। बीईओ को बिना मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों पर नजर रखे जाने के आदेश दिए है। जिले में इस तरह के स्कूलों की संख्या करीब पांच दर्जन के आसपास है।

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला करने पर होगी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 191 ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे सत्र 2024 - 25 के दौरान अपने बच्चों का दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं। न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी संस्था या स्कूल सत्र 2024 -25 में ऐसा कोई स्कूल, जिनके पास शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता नहीं है, वे बच्चों का दाखिला न करें। यदि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बीईओ के माध्यम से मांगी जानकारी

शिक्षा विभाग के पास मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस तरह के स्कूलों का बीईओ के माध्यम से ब्यौरा मांगा है। किस ब्लाक में कितने ऐसे स्कूल है, जिनके पास किसी तरह की कोई मान्यता नहीं है। साथ ही उन स्कूलों में कौन सी क्लास तक बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही है। अब तक बच्चों की संख्या कितनी थी। उन स्कूलों में नए सत्र के लिए दाखिला अभियान की क्या स्थिति है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दो दिनों के भीतर दिए जाने के निर्देश दिए है। डीईओ की तरफ से आदेश मिलने के बाद बीईओ ने सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अभिभावक जांच पड़ताल के बाद कराए बच्चों के दाखिले

शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावकों के लिए भी एडवाईजरी जारी है। विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाए। दाखिला दिलाने से पहले वे स्कूल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। क्योंकि एक बार बच्चे का पंजीकरण होने के बाद वह बच्चा पूरे साल के लिए उन स्कूलों के साथ जुड़ जाता है। ऐसे में दाखिले से पहले पूरी जांच की जाए। ताकि मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही दाखिला हो पाए।

क्या कहते है जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करते हैं तो उनके खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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