जींद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के लिए आया राशन हड़पने पर शहर थाना सफीदों पुलिस ने राशन डिपो संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु कालाबाजारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को शिकायत मिली थी कि वार्ड 13 का डिपो होल्डर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आए राशन का वितरण करने की बजाय उसे बाजार मे बेच रहा है। इसके चलते लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। शिकायत के आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिरीक्षक विकास ने वार्ड 13 के डिपो का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आए राशन का भौतिक निरीक्षण किया गया था।
इतना अनाज और तेल कम मिला
निरीक्षण के दौरान 1598.600 किलोग्राम गेहूं, 313 किलोग्राम चीनी, 3490 किलोग्राम बाजरा, 128 लीटर सरसों का तेल कम पाया गया। डिपो संचालक संदीप से जब जबाब मांगा गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
डिपो की सप्लाई को निलंबित कर दूसरे से जोड़ा
विभाग ने डिपो होल्डर संदीप की सप्लाई को निलंबित कर दिया और डिपो की सप्लाई वार्ड 12 के साथ जोड़ दी गई। विभागीय जांच के बाद डिपो संचालक संदीप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। शहर थाना सफीदों पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक विकास की शिकायत पर डिपो होल्डर संदीप के खिलाफ आवश्यक वस्तु कालाबाजारी निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थाना सफीदो के जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत दी गई थी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की रही है।