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हरियाणा के रेवाड़ी में भजन गायक कन्हैया मित्तल के कार्यक्रम में पुलिस पहुंच गई। रात 10 बजे के बाद भी तेज आवाज में जागरण करने पर पुलिस ने रोका, लेकिन आयोजक नहीं माने। इस पर पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसके विरोध में भाजपा नेता उतर आए हैं।

singer kanhiya mittal : रेवाड़ी के अनाज मंडी क्षेत्र में शनिवार रात आयोजित कन्हैया मित्तल के खाटू श्याम जागरण में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। प्रशासन की कई चेतावनियों के बावजूद आयोजकों ने कार्यक्रम जारी रखा। इस पर पुलिस ने नोटिस देना चाहा तो उसे रिसीव नहीं किया। इसके चलते आयोजकों पर धारा 221, 223 BNS, 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और 39 वायु अधिनियम 1981 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पर भाजपा नेताओं ने विरोध जताया है। 

102 डेसिबल तक पहुंचा ध्वनि स्तर, नियम 55 का

श्याम श्री नगर सेवा ग्रुप द्वारा आयोजित इस जागरण में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने प्रस्तुति दी। पुलिस के अनुसार, आयोजन के लिए रात 10 बजे तक की अनुमति थी, लेकिन उसके बाद भी लाउडस्पीकर 102 डेसिबल की ध्वनि सीमा तक बजता रहा, जो कानूनी सीमा 55 डेसिबल से काफी अधिक है। परीक्षाओं के समय पढ़ाई में दिक्कत आ रही है।

भाजपा नेताओं ने उठाए सवाल, अनुमति की बात कही

पुलिस की इस कार्रवाई पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक पाल्हावासिया ने कहा कि कार्यक्रम के लिए SDM,SP और DC से अनुमति ली गई थी, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई की, जो अनुचित है।

कई बार समझाने पर भी नहीं माने तो केस दर्ज किया : एसपी

रेवाड़ी के एसपी डॉ. मयंक गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आयोजकों को तीन-चार बार समझाया गया, लेकिन वे तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाने पर अड़े रहे, जिससे परीक्षार्थियों और आम लोगों को परेशानी हो रही थी।

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