Money laundering case: मध्य प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (14 फरवरी) को बड़ी कार्रवाई की है। खंडवा जिले में पदस्थ रेंजर हरिशंकर गुर्जर के भोपाल स्थित दो मकान कुर्क किए गए हैं। ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में PMLA Court ने उन्हें 3 साल की सजा सुना चुकी है। मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई।
भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने 2009 में रेंजर हरिशंकर गुर्जर के भोपाल, खंडवा और हरदा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। 14 जुलाई 2009 को हुई इस छापेमारी में लोकायुक्त पुलिस को मिनाल रेसिडेंसी स्थित दो मकान सहित करीब 1.28 करोड़ की संपत्ति मिली थी। इसमें 2.5 लाख रुपए नकदी, बीमा पॉलिसियों में 13 लाख का निवेश, लगभग 3 लाख के जेवर और 10 लाख का बैंक डिपॉजेट मिला था।
मनी लॉड्रिग और बेमानी संपत्ति का मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (14 फरवरी) को कुर्की के दौरान बताया कि खंडवा जिले में पदस्थ रेंजर हरिशंकर गुर्जर और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की गई है। उनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है। इसी आधार पर उनकी अचल संपत्तियों को जांच के दायरे में लिया गया है। ताकि, मनी ट्रैल्स का पता लगाया जा सके। बेटे अभिषेक गुर्जर के नाम पर भी कुछ प्रापर्टी मिली है। पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मिनाल रेसीडेंसी भोपाल स्थित दो मकान कुर्क किए गए हैं।
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SC से भी नहीं मिली राहत
भोपाल की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को जारी आदेश में रेंजर हरिशंकर गुर्जर और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। गुर्जर ने उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिल सकी