Logo
Food Security Scheme: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय की है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति 28 फरवरी तक अपना नाम नहीं कटवाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी बसूला जाएगा।

Food Security Scheme: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गिव अप अभियान लागू किया है। जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सूची में जो अपात्र लोग हैं। उनसे नाम हटाने की अपील की गई है। इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति 28 फरवरी तक अपना नाम नहीं कटवाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दें, प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में काफी तादात में अपात्र लोग शामिल हो गए हैं। जिसकी वजह से पात्र परिवारों का नाम सूची में नहीं जुड़ पा रहा है। इसके लिए सरकार ने गिव अप अभियान की शुरुआत की है। खाद्य विभाग के अनुसार योजना से नाम कटवाने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं।

ये भी पढ़ें: जयपुर के इन कस्बों की चमकेगी किस्मत: 405 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे बायपास, गांवों की बदल जाएगी कायाकल्प

27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से होगी बसूली 
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगर कोई अपात्र परिवार 28 फरवरी तक अपनी स्वेच्छा से नाम नहीं कटवाता है तो 1 मार्च के बाद उसे चिह्नित कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम जुड़ने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक खाद्यान्न की मात्रा पर वसूली जाएगी। 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार वसूली की होगी।

इन परिवारों को देना होगा स्व-घोषणा पत्र

  1. अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर है। तो इसकी जानकारी स्व-घोषणा पत्र पर देनी होगी।
  2. परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी होने की दशा पर।
  3. एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय होने पर भी स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। 
  4. परिवार में अगर किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।
jindal steel jindal logo
5379487