UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर में बिना अनुमति डिग्री कार्यक्रम चलाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर छात्रों और अभिभावकों से आग्रह किया है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता की पुष्टि अवश्य करें।
यूजीसी का निर्देश:
यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि केवल राज्य अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित और यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान ही डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थान प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।
छात्रों के लिए सलाह
- अगर आप किसी संस्थान में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- मान्यता जांचें: प्रवेश लेने से पहले सुनिश्चित करें कि संस्थान को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है।
- यूजीसी वेबसाइट पर जाएं: UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची देखें।
- फर्जी संस्थानों से सावधान रहें: यूजीसी की लिस्ट में शामिल गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से बचें।
फर्जी डिग्री की जानकारी यहां दें
यदि आपको किसी संस्थान द्वारा अवैध रूप से डिग्री प्रदान करने की जानकारी मिलती है, तो आप इसकी शिकायत सीधे यूजीसी को कर सकते हैं। इसके लिए यूजीसी ने ईमेल आईडी-ugcampc@gmail.com जारी की है, जहां आम जनता अपनी शिकायत भेज सकती है।