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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission) को सौंप दिया। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा सौंपने के लिए समय मांगने पर भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission) को सौंप दिया। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा सौंपने के लिए समय मांगने पर भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी। एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा विवरण रॉ फॉर्मेट में चुनाव आयोग को सौंपा है। इसे देखकर यह साफ पता चल जाएगा कि किस पार्टी के लिए कितने बॉन्ड खरीदे गए और इन बॉन्ड्स काे किन लोगों ने खरीदा है। 

15 मार्च तक अपलोड होगा सारा डेटा
ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने एसबीआई की ओर से सौंपे गए विवरण को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। आयोग अलग-अलग चरणों में पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। 15 मार्च की शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा जितना भी विवरण आयोग को मिला है उसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ले लगाई थी फटकार
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़े मामले पर सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट से सारी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए और ज्यादा समय मांगी। हालांकि इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने एसबीआई के वकील से पूछा कि बीते 26 दिनों में आपने क्या किया‍? 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को माेहलत देने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका खारिज कर दी। 

कोर्ट ने दी थी अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से सभी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मंगलवार की शाम तक का समय दिया था। कोर्ट के आदेश को मानते हुए बैंक ने मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी दी। बता दें कि सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई करने की हिदायत भी दी थी। 

चार मार्च को एसबीआई ने SC से मांगी थी मोहलत
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने  4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को चुनावी बांड (Electoral Bonds) के बारे में जानकारी सौंपने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध किया था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए विभिन्न पार्टियों ने डोनेशन लिया है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में बॉन्ड्स की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए और मोहलत दिया जाए। 

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