Vijay Mallya: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार (5 फरवरी) को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बैंकों से लोन रिकवरी का पूरा ब्योरा देने की मांग की है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट साजन पुवैया ने माल्या की ओर से पैरवी की। माल्या के वकील के अनुसार, ₹6,200 करोड़ चुकाने थे, लेकिन ₹14,000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है।
माल्या ने रिकवरी की पूरी जानकारी देने की मांग की
माल्या के वकील ने बहस के दौरान तर्क दिया कि लोन रिकवरी अधिकारी के अनुसार, ₹10,200 करोड़ की वसूली हो चुकी है। लेकिन पूरी राशि चुकाने के बावजूद रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। इसलिए उन्होंने बैंकों को निर्देश देने की मांग की कि वे लोन रिकवरी की पूरी जानकारी दें।
Vijay Mallya moves Karnataka High Court, seeks loan recovery accounts from banks
— ANI Digital (@ani_digital) February 5, 2025
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हाईकोर्ट ने बैंकों को जारी किया नोटिस
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर. देवदास की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट बेंच ने बैंकों और लोन रिकवरी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
माल्या ने बैंको पर कर्ज से ज्यादा रिकवरी किए जाने का किया दावा
18 दिसंबर 2024 को माल्या ने दावा किया था कि बैंकों ने उनसे ₹14,131.60 करोड़ वसूल लिए हैं, जबकि उनकी बकाया राशि ₹6,203 करोड़ थी। फिर भी उन्हें 'आर्थिक अपराधी' बताया जा रहा है।
The Debt Recovery Tribunal adjudged the KFA debt at Rs 6203 crores including Rs 1200 crores of interest. The FM announced in Parliament that through the ED,Banks have recovered Rs 14,131.60 crores from me against the judgement debt of Rs 6203 crores and I am still an economic…
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) December 18, 2024
माल्या ने एक्स पर लिखा, ''अगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बैंक यह कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने दो गुना से ज्यादा रकम कैसे वसूल की, तो मुझे राहत मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाऊंगा।"
बता दें कि विजय माल्या इस समय लंदन में हैं और भारत सरकार उनकी प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगी हुई है।