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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी की नोएडा पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने एक युवक को दिल्ली से गिरफ्तार करने को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। 

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बिना बताए राष्ट्रीय राजधानी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके लिए सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सही प्रक्रिया के एक राज्य से दूसरे राज्य में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ऐसा करने के कारण नोएडा पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देनी होगी। 

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस से यूपी पुलिस ने 18 फरवरी को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना एक शख्स को उठा लिया और किसी अनजान जगह पर ले गई। इसके बाद 19 फरवरी को यूपी की एक अदालत ने उस युवक को रिहा कर दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि 'याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया अवैध थी।' हाईकोर्ट ने यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से यह बताने को कहा कि क्या उन्होंने अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ कोई प्रोटोकॉल तय किया था? 

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निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मांगी गई रिपोर्ट

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और धर्मेश शर्मा की बेंच ने कहा कि इस मामले में किसी भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। गिरफ्तारी के समय युवक को कोई कारण नहीं बताया गया। अगर तय प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वो गिरफ्तारी खुद कानून के खिलाफ है। यातिकाकर्ता को रिहा कर दिया गया है लेकिन फिर भी ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यूपी पुलिस अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे।

साथ ही अदालत सीसीटीवी फुटेज भी जांच करना चाहती है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि यूपी की नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बिना बताए याचिकाकर्ता को कैसे उठा लिया? साथ ही इस सवाल का भी जवाब दें कि युवक की गिरफ्तारी के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल क्यों किया गया और नोएडा पुलिस के लोग युवक को गिरफ्तार करने के लिए वर्दी में क्यों नहीं आए?

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