AAP MLA Amanatullah Khan: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज मामले में आया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उन पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से मिली राहत
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है, जिससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका। यह घटना 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में हुई थी, जहां सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। इस दौरान कथित रूप से अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
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जांच में सहयोग करने का निर्देश
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह जांच में पूरा सहयोग करें और जब भी पुलिस बुलाए, उपलब्ध रहें। अदालत ने साफ किया है कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग न करने की स्थिति में उनकी जमानत रद्द भी की जा सकती है।
AAP MLA Amanatullah Khan anticipatory bail matter | The Rouse Avenue court granted anticipatory bail to AAP MLA Amanatullah Khan. Delhi police have registered a case against Amanatullah Khan for obstructing public servants in the Jamia Nagar area on February 10. He was granted…
— ANI (@ANI) February 25, 2025
25 हजार रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें जांच टीम के साथ पूरा सहयोग करने और मामले से जुड़े किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए यह साफ किया कि यदि अमानतुल्लाह खान जांच में सहयोग नहीं करते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। मामले की आगे की जांच जारी है, और पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है।
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