रेप के आरोपी को खुद सजा देना पड़ा भारी : फतेहाबाद में रेप के आरोपी डॉ. जिम्मी जिंदल को अस्पताल से किडनैप कर, उसका मुंह काला और अर्धनग्न करके बाजार में घुमाने और मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी करार दिया है। अक्टूबर 2017 के इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत में हुई। 9 दोषियों में राजेंद्र चौधरी काका, बलजीत बिट्टा, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पपिया, प्रेम सागर, सुभाष रायल, वीरेंद्र व रमन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अदालत द्वारा इन दोषियों को 19 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इनमें से एक अपराधी काका चौधरी अक्टूबर 2024 में निर्दलीय तौर पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है, जिसे 5816 वोट मिले थे।
अस्पताल में की थी तोड़फोड़, कपड़े फाड़कर घुमाया था
डॉ. जिम्मी जिंदल पर युवती से रेप का आरोप लगा था। 28 अक्टूबर 2017 की दोपहर को कुछ लोग डॉ. जिम्मी जिंदल के पुराने बस स्टैंड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर को पीटते हुए बाहर ले आए। उसके कपड़े फाड़ दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी। मारपीट करने वालों का आरोप था कि डॉक्टर ने उसके पास इलाज के लिए आई एक स्टूडेंट के साथ छेड़खानी की है। इसके बाद यह लोग डॉ. जिम्मी को पीटते हुए शहर के बाजारों से होते हुए पैदल ही शहर थाने में ले आए।
इलाज करवाने आई थी युवती, घर ले जाकर किया था रेप
युवती की मां के अनुसार युवती के दिमाग में बुखार चढ़ गया था। सलाह दी गई कि मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं, इसलिए वह उसे डॉ. जिम्मी जिंदल के पास ले गई। आरोप था कि डॉ. जिम्मी जिंदल ने इलाज के लिए आई युवती को नशा देकर अस्पताल में रख लिया और उसकी मां को बहला-फुसलाकर घर भेज दिया। इसके बाद डॉक्टर युवती को अपने घर ले गया, जहां डॉक्टर ने युवती के साथ अश्लील हरकतें की। शाम को युवती को वापस ले आया और यहां से उसका भाई ले गया, रात भर युवती रोती रही। सुबह उसने परिवार के लोगों को जानकारी दी। इसी पर उसके परिजन भड़के थे। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले में रेप की धारा जोड़ दी थी। रेप के आरोप पर भड़के लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। इस मामले में शहर पुलिस ने डॉ. जिम्मी जिंदल की पत्नी डॉ. सिया जिंदल की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
डॉक्टर को कोर्ट सुना चुकी है साढ़े 5 साल की सजा
रेप के मामले में सितंबर 2021 में कोर्ट आरोपी डॉ. जिम्मी जिंदल को दोषी करार देकर साढ़े पांच साल कैद की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 376-सी में सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आपकी अथॉरिटी में ऐसी महिला है, जो आप पर विश्वास करती है और कोई उसके विश्वास का फायदा उठाकर यदि रेप करता है तो वह धारा 376-सी के तहत सजा का दोषी होगा।
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