Hisar Rape Case: महिला विरुद्ध अपराध के लिए काम कर रही विशेष अदालत ने दलित छात्रा के समर्थन में फैसला सुनाया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दलित छात्रा का अपहरण करके उसका दुष्कर्म कर दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने दोषी स्कूल के टीचर राजबीर को 10 साल कैद तथा 36 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 फरवरी को राजबीर को दोषी करार दिया था।
पीड़िता छात्रा ने पुलिस को क्या बताया ?
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस में अदालत के सामने दर्ज अपने बयानों में आरोप लगाया था साल 2015 में वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल में राजबीर ड्राइंग टीचर था और वह उस पर गलत नजर रखता था। राजबीर उसे चॉकलेट व टॉफी तथा पेन, पेंसिल देकर उसके साथ अकेले में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करता था।
जब वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी तब उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। इस दौरान किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस बारे में जब पीड़ित छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर राजवीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें, परन्तु इसके बावजूद भी आरोपी ड्राइंग टीचर राजवीर पीड़ित छात्रा को प्रताड़ित करता रहा।
अप्रैल 2020 में हुआ था केस दर्ज
पीड़ित छात्रा के अनुसार 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर राजबीर उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर नजदीक के गांव के खेतों में ले गया तथा वहां पर एक कोठे के बाहर छात्रा के साथ प्राकृतिक व अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया तथा उसे 4 घंटे बंधक बना कर रखा। इसी दौरान जब छात्रा के भाई को सूचना मिली तो अपनी बहन को ढूंढते हुए उसका भाई भी मौका पर पहुंचा तो आरोपी ड्राइंग टीचर ने उसके भाई के साथ मारपीट की तथा उसे जाति सूचक गालियां दी।
इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच छात्रा को आजाद करवाया और उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाल अधिकार समिति तथा महिला वकील की मौजूदगी में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराये तथा पीड़िता का मेडिकल कराया।
चार साल से चल रहा था केस
अधिवक्ता कलसन ने बताया कि चार साल चले मुकदमे में पीड़िता, उसके माता-पिता व उसके भाई सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए तथा 20 फरवरी को पीड़ित पक्ष तथा आरोपी पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को दलित छात्रा का अपहरण करने 365 आईपीसी, बंधक बनाने 342 आईपीसी, रेप करने 376 (1) आईपीसी, मारपीट करने 323 आईपीसी, तथा जान से मारने की धमकी देने धारा 506 आईपीसी में दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को दोषी ड्राइंग टीचर को 10 साल कैद तथा 36 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।