Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में 22 जुलाई को प्रस्तावित शोभायात्रा को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में साइबर थाना पुलिस द्वारा नामजद किए गए वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन देवला को बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने आज गुरुवार को मामले की सुनवाई रद्द करते हुए आगामी 25 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है।
एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला को मिली राहत
सेशन कोर्ट सुशील कुमार के इस आदेश से वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन देवला को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि नूंह में सावन के पहले सोमवार आगामी 22 जुलाई को शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस शोभायात्रा को लेकर वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन देवला ने विवादित पोस्ट की थी। जिसको लेकर 14 जुलाई को साइबर थाना नूंह में मुकदमा दर्ज किया गया था।
25 जुलाई को होगी सुनवाई
इसके बाद वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन देवला ने अग्रिम जमानत लगाई। इस मामले में कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई का आदेश दिया। आज की तारीख पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि ताहिर हुसैन देवला को जमानत मिलती है या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस मामले पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में अब आगामी 25 जुलाई को सुनवाई होगी।
शोभायात्रा का वकील करेंगे भव्य स्वागत
इस मामले को लेकर जिला मेवात बार एसोसिएशन के सदस्य भी आपस में बंटे हुए दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि आगामी 22 जुलाई को शोभायात्रा निकलने के बाद 25 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। जिला मेवात बार एसोसिएशन ने यह भी फैसला लिया है कि आगामी 22 जुलाई को नूंह जिले में होने वाली शोभायात्रा का वकील भव्य स्वागत करेंगे। वकीलों ने सोशल मीडिया पर भी आमजन से शोभायात्रा को लेकर किसी प्रकार की पोस्ट नहीं करने की अपील भी की है।