Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज हरियाणा के सोनीपत कोर्ट में पेशी की तारीख है। उन्होंने यमुना में जहर मिलाने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर आज गुरुवार (20 मार्च) को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। बता दें कि इससे पहले 17 फरवरी को भी इसी मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उस समय केजरीवाल के वकील संजीव नसीर सोनीपत कोर्ट में पहुंचे थे।
सबूत देने के बाद आज कोर्ट में पेशी
दरअसल, हरियाणा सरकार की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मामले में शिकायत की थी। इसके बाद सोनीपत की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी किए थे। इसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी जगह वकील कोर्ट में पहुंचे।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि नोटिस के साथ उन्हें सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद उन्हें सबूत और पेनड्राइव उपलब्ध कराए गए। 17 फरवरी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया गया था।
सिंचाई विभाग की ओर से लगाई गई थी याचिका
दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी सरकार यमुना नदी में जहर मिलाकर दिल्ली में भेज रही है। केजरीवाल का आरोप था कि इससे दिल्ली में भीषण नरसंहार हो सकता है। उनकी वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसको लेकर सोनीपत में सिंचाई विभाग के एक्सईएन अभियंता आशीष कौशिक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अलर्ट होने के चलते यमुना नदी के पानी में जहर मिलाए जाने की जानकारी मिली है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यमुना नदी के तट पर जाकर खुद पानी पिया था। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली और हरियाणा की जनता से माफी मांगने के लिए कहा था।
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