Chhattisgarh Expired Beer: मध्य प्रदेश में बीयर के शौकीन लोगों के लिए चिंताजनक बात है। शराब दुकानदारों ने अधिक मुनाफे की लालच में 13 करोड़ से अधिक की एक्सपायरी बीयर लोगों को पिला दी है। इस खेल में आबकारी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध मिली है। आयुक्त ने रायसेन जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
एक्सपायरी बियर 6 माह पहले वापस भेजी
छत्तीसगढ़ से छह माह पहले मध्यप्रदेश वापस भेजी गई 13 करोड़ 22 लाख की एक्सपायरी डेट की बियर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग के अफसरों ने मिलीभगत कर इसे मध्यप्रदेश की शराब दुकानों से बिकवा दिया, जिससे यहां के उपभोक्ताओं को रायसेन रोड स्थित सोम कंपनी में बनाई गई हंटर कंपनी की एक्सपायरी डेट की बियर पीना पड़ी।
बीयर 50 ट्रक बीयर भेजी थी
मामला उजागर होने के बाद रायसेन आबकारी अधिकारी ने 21 जनवरी 2025 को बीयर नष्ट करने की रिलीज कर दी। आयुक्त आबकारी अभिजीत अग्रवाल ने बताया, बिना अनुमति के छत्तीसगढ़ से बीयर वापस लाने पर नोटिस जारी किया है। बताया कि सोम कंपनी की हंटर बीयर 50 ट्रक में भरकर भेजी गई थी।
बीयर वापसी का प्रावधान नहीं
आबकारी एक्ट में निर्यात बीयर को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सोम डिस्टलरी में यह बीयर किसकी परमिशन से ली गई या फिर तस्करी करके लाई गई है। इसका भाड़ा किसने दिया। वाहन किसके थे, बिना अनुमति बड़ी संख्या में बीयर डिस्टलरी के अंदर प्रवेश कैसे करा दी गई? इस सवालों के गोलमाल जवाब दिए जा रहे हैं।
ऐसे पकड़ में आई गड़बड़ी
आबकारी विभाग ने नष्टीकरण की गई बीयर की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई है। जबकि, इसकी अनुमानित कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक है। क्योंकि सोम की हंटर बांड बियर की बाजार कीमत 220 रुपए प्रति बॉटल के करीब है। प्रति बॉटल 200 रुपए भी मानें तो एक पेटी यानी 12 बॉटल बीयर 24 सौ रुपए की होती है। इस तरह से 55 हजार 90 पेटी की कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक होगी।
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बियर नष्ट करने की प्रेस रिलीज की
रायसेन के प्रभारी जिला अधकारी अधिकारी ने बीयर वापस आने के 4 माह बाद 21 जनवरी 2025 को अचानक से इसे नष्ट करने की प्रेस रिलीज जारी की। मामले की जानकारी जब आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल को लगी तो उन्होंने रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं गई है।