JDA: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अपनी योजनाओं को लेकर बड़ी राहत दी है। जेडीए के अनुसार भूखण्डों की निर्माण अवधि में एक साल की छूट प्रदान की गई है। यहां जानें जेडीए का ताजा अपडेट।
जेडीए के अधिकारियों के मुताबिक आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियमों के तहत भवन निर्माण के समयावधि में एक साल की छूट प्रदान की गई है। अगर इस अवधि में निर्माण नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में भूखण्डों का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है।
24 फरवरी को निकलेगी लॉटरी
बता दें, जेडीए ने तीन आवासीय योजना लॉन्च की है। जिसके लिए आवेदन भी किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के लिए 24 फरवरी को लॉटरी भी निकाली जाएगी। जिसके बाद ही भूखंड का आवंटन किया जा सकेगा।
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यूडीएच ने जारी किया था आदेश
यूडीएच ने कुछ दिनों पहले ही भूखण्डों की बहाली की शिथिलता के लिए आदेश जारी किए थे। पुर्नग्रहण शुल्क में छूट के आदेशों के अभाव में बहुतायत पट्टे, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के प्रकरण काफी लंबित थे। जिसको देखते हुए यूडीएच ने आदेश जारी किया था।
1 साल की मिली छूट
जेडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों से पहली किश्त 31 मार्च तक करने पर ब्याज एवं पैनल्टी में छूट दी है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटियों को चार त्रैमासिक किस्तों में ब्याज एवं पैनल्टी में छूट के साथ राशि जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने जेडीए से निवेदन किया था।