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Delhi Elections 2025: दिल्ली चुनाव के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और नेताओं को आखिरी 48 घंटों में क्या-क्या नहीं करना है। जानिए आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं।

Elections Commission: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार शाम से राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान बंद हो जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि चुनाव से अगले आखिरी 48 घंटों में क्या-क्या नहीं करना है। आयोग ने इसको लेकर पत्र जारी किया है। आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं।

पत्र में क्या दिए गए हैं निर्देश?

आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिए गए पत्र सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, स्टार प्रचारकों और चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक नेता, प्रचारक या उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाएंगे। साथ ही वे न किसी सभा में भाग लेंगे और न ही उसका संबोधन करेंगे।

Election Commission Letter To All Political Parties
सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का पत्र।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल पर रहेगी रोक

इसके अलावा इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल किए जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसमें रेडियो, टीवी, केबल चैनल, इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रोजेक्टर और लाइव मीडिया भी शामिल हैं। साथ ही जनता के सामने राजनीति से जुड़े किसी भी मामले को पेश नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा चुनावी प्रचार से जुड़ी कोई भी सामग्री लोगों के सामने नहीं रखी जाएगी। साथ ही पत्र में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान पार्टी से जुड़े नेता, स्टार प्रचारक और चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत न करें। इसके साथ ही चुनाव से चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के मुद्दे पर इंटरव्यू देने से भी बचें।

एग्जिट पोल पर भी लगा है बैन

बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम को 6.30 तक एग्जिट पोल पूरी तरह से बैन रहेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, जब तक वोटिंग समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी मीडिया चैनल पर एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा।

चुनाव आयोग ने बताया कि 5 फरवरी इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जिट पोल का आयोजन नहीं करेगा। अगर कोई इस धारा का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिकतम दो वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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