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दिल्ली मेट्रो के मंडी हाउस स्टेशन पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द लिखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स का छात्र राजीव कुमार सिंह के रूप में हुई है।

Jamia Fine Arts student arrested: दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द लिखने के मामले में शनिवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहा है और अक्सर सड़क के खंभों और अन्य स्थानों पर भित्तिचित्र (ग्रैफिटी) बनाता था। वह 'पोपा' नाम से अपनी पहचान छोड़ने के लिए जाना जाता है।  

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, यह घटना 23 जनवरी की रात करीब 10 बजे हुई, जब आरोपी राजीव कुमार सिंह को मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर काले स्केच पेन से दीवार पर 'पीएम अर्थवर्म आर बेटर दैन यू पोपा' लिखते हुए देखा गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध की पहचान की गई। डीसीपी मेट्रो, हरेश्वर स्वामी के नेतृत्व में गठित एक स्पेशल टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। आरोपी की पहचान के बाद उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।  

कौन है आरोपी?

पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम राजीव कुमार सिंह है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। वह वर्तमान में दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक स्कूल में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत है। राजीव ने पुलिस पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन वह मंडी हाउस स्थित ललित कला अकादमी में आयोजित एक पेंटिंग प्रदर्शनी में शामिल हुआ था। प्रदर्शनी के बाद, वह रात करीब 9:45 बजे अपने दोस्तों से बिछड़ गया और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां उसने दीवार पर लिखने की योजना बनाई।  

क्या लिखा और क्यों?

राजीव ने बताया कि उसने हाल ही में केंचुओं (Earthworms) के बारे में एक कविता पढ़ी थी, जिसने उसे यह संदेश लिखने के लिए प्रेरित किया। उसने 'पीएम अर्थवर्म आर बेटर दैन यू पोपा' लिखकर अपना हस्ताक्षर 'पोपा' छोड़ा। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अक्सर सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के चित्र और संदेश बनाता है।  

कानूनी कार्रवाई और धाराएं

पुलिस ने राजीव कुमार सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम (DPDP) की धारा 3, दिल्ली मेट्रो रेल निगम अधिनियम (DMRC ) की धारा 72 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराएं शामिल हैं।

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समाज और कानून पर संदेश

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव की गिरफ्तारी ने सार्वजनिक स्थानों पर भित्तिचित्र बनाने और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। पुलिस ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखने में मदद करें। 

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