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Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में 65 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट नंबर वितरित किए गए हैं। इसके अलावा हिसार में भी 470 लोगों को मिले 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं।

Haryana News: हरियाणा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नूंह जिले में प्रथम चरण के दौरान नूंह के टाई गांव के लोगों प्लाट बांटे गए हैं। इन लोगों के ऑनलाइन ड्रॉ निकालकर 100-100 गज के प्लॉट नंबर वितरित किए हैं। 

दरअसल, नूंह लघु सचिवालय में प्लॉट वितरित करने का ड्रॉ निकाला गया, जिसमें जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद, सीईओ अमित पुनिया, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की मौजूद रहे। नूंह के जिला परिषद सीईओ अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के दौरान नूंह के गांव टांई को चिन्हित कर लोगों से आवेदन लिए गए।

उन्होंने बताया कि 65 ऐसे लोगों ने आवेदन किया, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम थी। अमित कुमार ने बताया कि केवल ऐसे ही लोगों के आवेदन लिए गए हैं, जो इसके लिए पात्र हैं। इस दौरान सरकार की योजना के तहत गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लाट नंबर दिए गए हैं। इसके साथ ही टांई गांव के सभी लोगों को गांव में पंचायत की पूरी जमीन होने पर सभी के लिए ड्रॉ के माध्यम से 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। जिला प्रमुख ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि टांई गांव के लोगों को 65 प्लॉट वितरित की गई है। इन लोगों को जल्द ही उनकी रजिस्ट्री कराकर कब्जा सौंप दिया जाएगा।

हिसार में इन लोगों को भी मिले प्लॉट

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत योग्यता रखने वाले परिवारों के लिए शुक्रवार को जिला सभागार में 100-100 गज के प्लॉटों के नंबरों का ड्रॉ निकाला गया। हिसार जिले के चिकनवास, किराड़ा, खासा महाजन, डाया, सारंगपुर, और गुराना के अंत्योदय पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। इन गांवों में कुल 470 परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट का ड्रॉ निकाला और लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए गए। इसके लाभार्थी शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से अपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

योजना के कैसे लिए करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाएं। इसके बाद अपने कार्ड का डेटा भरें और परिवार संख्या और उसका सही मिलान करें। इसके बाद आपको अपने परिवार पहचान पत्र से लिंक किए गए नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी का सत्यापन करें, जिसके बाद आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म दिख जाएगा। इस फॉर्म में सभी विवरण ठीक तरीके से भरें और जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।

क्या है योजना के लिए योग्यता?

  • मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है।
  • राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • वे परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, सिर्फ वही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

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