UPSC 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है। अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा-2025 में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस मामले में मैहर के आदित्य नारायण पांडेय ने याचिका लगाई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय:
बता दें, अब तक EWS वर्ग के उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में कोई विशेष छूट नहीं दी जाती थी। वे अधिकतम 6 बार परीक्षा दे सकते थे और उनकी आयु सीमा 32 वर्ष ही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद EWS वर्ग के लिए भी वही सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो अन्य आरक्षित वर्गों को मिलती हैं। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को सबसे अधिक लाभ होगा जो अब तक आयु सीमा और अटेम्प्ट की सीमा के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे। अब उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह समान अवसर मिलेंगे।
फैसले के मुख्य बिंदु:
- UPSC, CSE-2025 में EWS उम्मीदवारों को 5 साल की आयु सीमा छूट मिलेगी।
- अब EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 6 की जगह 9 अटेम्प्ट मिलेंगे।
- 45 वर्ष तक के EWS उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
UPSC-2025 सिविल सेवा परीक्षा आयु सीमा एवं अटेम्प्ट:
श्रेणी | आयु सीमा | छूट |
सामान्य | 32 | कोई नहीं |
EWS | 32 | कोई नहीं |
OBC | 35 | 3 वर्ष |
SC/ST | 37 | 5 वर्ष |
अटेम्प्ट सीमा:
- सामान्य – 6
- EWS – 9
- OBC – 9
- SC/ST – कोई सीमा नहीं
- विकलांग सामान्य – 9
- विकलांग OBC – 9
- अक्षम पूर्व सैनिक (OBC) – कोई सीमा नहीं
UPSC 2025 आवेदन प्रक्रिया:
UPSC ने 22 जनवरी को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया था। परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।